गुरूग्राम, 04 मई। गुरूग्राम जिला में शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति के गैर जरूरी उद्देश्यों को लेकर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश जिलाधीश अमित खत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि 4 मई सोमवार से लेकर 17 मई तक शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक जिला की सीमाआंे के भीतर तथा बाहर व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, घातक बिमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें भी मैडिकल इमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में उल्लेखित आवश्यक जरूरतों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में बाहर नहीं आएगे। यही नही, किसी भी सार्वजनिक स्थान या संगठन में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्कट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
इन आदेशों की अवेहलना करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।