सुभाष चंद्र चौधरी
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने हरियाणा से बाहर दूसरे राज्यों में जाने वाले और दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाले लोगों के लिए अपनी सूचना पंजीकृत कराने के लिए ई दिशा पोर्टल पर एक वेब पेज बनाया है। लॉक डाउन में फंसे ऐसे सभी लोगों को जो अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अधिक जानकारी हासिल करने और मदद के लिए अलग-अलग जिले में 1950 और स्टेट कंट्रोल रूम के नंबर 1100 पर डायल कर सकते हैं। जबकि पंजीकृत कराने के लिए https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService लिंक पर जाकर अपनी जानकारी अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि उक्त पोर्टल पर अपने निवास स्थान या फिर राहत शिविर या अन्य सार्वजनिक स्थल जहां वह वर्तमान में रह रहे हैं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। हरियाणा छोड़ने से पहले उनका स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। वर्तमान में निवास करने का प्रमाण पत्र प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों जगह उसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को दिखानी पड़ेगी।
हरियाणा सरकार ने इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के गृह विभाग के सचिव टी एल सत्य प्रकाश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो सभी जिले में जिला उपायुक्तों एवं अलग-अलग राज्यों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ कोआर्डिनेशन बनाएंगे। निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्टेट नोडल अधिकारी टीएल सत्य प्रकाश के निर्देशन में ही हरियाणा से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी लोगों या फिर दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाले लोगों की जाने आने की व्यवस्था भी की जाएगी। इनके अलावा अन्य राज्यों के स्टेट नोडल ऑफिसर के साथ भी संपर्क स्थापित करेंगे।
प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दिल्ली एवं पंजाब के लोगों के लिए अनुराग रस्तोगी, राजस्थान के लिए अजय सिंह तोमर , कर्नाटका के लिए टी एल सत्य प्रकाश, केरल एवं तमिलनाडु के लिए मोहम्मद साइन, गुजरात महाराष्ट्र व बिहार और झारखंड के लिए अजीत बालाजी जोशी जबकि हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एवं छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों या परिवारों की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी आमना तस्नीम को सौंपी है।
सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। टीएल सत्य प्रकाश 9999 178 178, अनुराग रस्तोगी 98722 000 93, अजय सिंह तोमर 70157 30779, मोहम्मद साइन 98106 05945, 8146 111222, अजीत बालाजी जोशी 9416006665 एवं आमना तस्नीम से मोबाइल नो 8 2219 06 650 पर संपर्क किया जा सकता है।
ऐसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाली एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी ऐसे प्रवासी श्रमिकों या परिवारों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा जो हरियाणा से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं या फिर दूसरे राज्य से हरियाणा आना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोरोनावायरस संक्रमण के लक्षण पाए गए तो उन्हें हरियाणा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी जबकि दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाले व्यक्तियों को भी संबंधित राज्य से अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिकृत मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर ही आना पड़ेगा और हरियाणा से दूसरे राज्यों में जाने वाले सभी व्यक्तियों को भी हरियाणा सरकार की ओर से इस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग से जाने की व्यवस्था करने के लिए अनिल कुमार राव एडीजीपी सीआईडी ,वीरेंद्र कुमार दहिया डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा, राकेश आर्य डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा को जिम्मेदारी दी है। यह तीनों अधिकारी बस एवं रेल की व्यवस्था कराएंगे।
इन तीनों अधिकारियों की ही जिम्मेदारी अलग-अलग राज्यों से यातायात की व्यवस्था कराना होगी जो श्रमिकों की संख्या के अनुरूप व्यवस्था कर आएंगे।
इनके अलावा अगर आवश्यकता हुई तो कोआर्डिनेशन स्थापित करने के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए लाइजन ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे जो दूसरे राज्यों के ड्राइवर के साथ संपर्क में रहेंगे जिन्हें आने और जाने का रूट मैप एवं यात्रा करने की पूरी योजना तैयार करने होंगे।
इस निर्देश में यह साफ कर दिया गया है कि अगर हरियाणा का कोई निवासी दूसरे राज्यों से अपने निजी वाहनों से आना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति उन्हें तभी मिलेगी जब हुए संबंधित ई दिशा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएंगे और सभी आवश्यक शर्तों को पूरी करेंगे। वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अपने संबंधित जिले में अनुमति लेने के लिए आवेदन करना होगा जहां उनके स्वास्थ्य परीक्षण की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ उनके रहने खाने और अन्य आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
निजी वाहनों से आने वाले लोगों को स्वास्थ विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्हें अपने वाहनों का सैनिटाइजेशन भी करना होगा ।जबकि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सही सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।
हरियाणा से दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों के लिए संबंधित राज्य के नोडल ऑफिसर आपस में कोआर्डिनेशन बनाए रहेंगे जिससे ट्रेन की समय सारणी की अग्रिम जानकारी संबंधित जिले के उपायुक्तों को की जा सकेगी। सभी जिला उपायुक्तों को एवं जिले के नोडल अधिकारियों को भी प्रदेश सरकार की ओर से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों या परिवारों के लिए यातायात की व्यवस्था करने एवं उनकी पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए आवश्यक पुलिस बल भी तैनात करने को कहा गया है।
ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए व्यक्ति को अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ-साथ अपनी उम्र जीविका का पेशा वर्तमान निवास का पता और जहां जाना चाहते हैं वहां का पता साथ ही पिछले दिनों में अगर उन्हें किसी कारण से क्वॉरेंटाइन में रखा गया तो उसकी भी पूरी डिटेल एक फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी साथ ही अपने स्व घोषणा पत्र में पिछले 30 दिनों की पूरी जानकारी संबंधित अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें हरियाणा से जाने की अनुमति मिल सकेगी।
ध्यान रहे केंद्र सरकार ने रविवार को प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य जाने की अनुमति देने संबंधी अपने पुराने आदेश को और स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि वर्तमान समय में ऐसे परिवारों लोगों या प्रवासी श्रमिकों को जाने की अनुमति मिलेगी जो लॉक डाउन में किन्ही कारणों से संबंधित राज्य आए थे और इसकी घोषणा होते ही वहां फंस गए। यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा श्रमिक या परिवार या व्यक्ति जो पहले से ही वर्तमान में उस राज्य में अपने काम की दृष्टि से रह रहे हैं या निवास कर रहे हैं चाहे वह किराए पर हों या फिर फिर अपने मकान में हो उन्हें इस समय संबंधित राज्य से उनके गृह प्रदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जाहिर है हरियाणा की गुरुग्राम में हजारों की संख्या में प्रतिदिन प्रवासी श्रमिक अपनी गृह राज्य जाने के लिए व्यवस्था की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे श्रमिक व मजदूर हैं जो आजीविका के लिए काम करने की दृष्टि से हरियाणा के गुरुग्राम सहित अन्य शहरों में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। केंद्र सरकार के इस नए आदेश से अब ऐसे प्रवासी श्रमिकों व मजदूरों को निराशा हाथ लगेगी जो बरसों से हरियाणा में रह रहे हैं और देशव्यापी लॉक डाउन कुंचित होने के कारण अब बिहार सहित दूसरे गृह राज्यों में जाने को उत्सुक हैं।