गुरुग्राम में ग्रेप थ्री का प्रतिबंध लागू

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-जिला में ग्रेप का तीसरा चरण लागू, डीसी ने सभी संबंधित विभागों को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश


गुरूग्राम, 16 दिसंबर। डीसी अजय कुमार ने आज शाम दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 3 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेप के तीसरे चरण के तहत जिला में कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलूशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंधी रहेगी। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य,पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग,सड़क निर्माण गतिविधियाँ और प्रमुख मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर कहीं भी सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।


उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस अवधि में जिला में सभी क्रेसर जोन व खनन का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहे। उन्होंने बताया इस दौरान राष्ट्रीय महत्व व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है।

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