गुरुग्राम, 1 दिसंबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के मद्देनजर जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिला गुरुग्राम के सभी परीक्षा केन्द्रों के आस पास धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है . दो पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में 4 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ घातक हथियार जैसे शस्त्र , तलवार , लाठी , बरछा , कुलहाड़ी , जैली , गंडासी , चाकू इत्यादि लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त ने परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में 2 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक व 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक फोटोस्टेट की सभी दुकानें व सभी कोचिंग सेंटरों को बंद रखने के भी आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।