दुपहिया वाहनों को ढोने के लिए अधिकतम तीन तलों वाले बड़े वाहनों की मिलेगी अनुमति

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  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है. इसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं. और  भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।

इससे दुपहिया वाहनों की ढुलायी के लिए, परिवहन क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

 

अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें :  Two Wheeler carriers ordinance

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