हरियाणा के खुदरा शराब लाइसेंस धारकों को 2 करोड़ रु से अधिक का लाइसेंस प्राप्त करने की छूट

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हरियाणा के खुदरा शराब लाइसेंस धारकों को कोविड के कारण वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेंस प्राप्त करने की छूट

कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आबकारी नीति में प्रावधान के अनुसार खुदरा शराब लाइसेंसधारियों को दी जाने वाली राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 8 फरवरी : मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में खुदरा शराब लाइसेंसधारियों को वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क में 2 करोड़ 19 लाख 56 हजार 524 रुपए की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

 

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित की गई खुदरा शराब की दुकानें पहली अप्रैल, 2020 से अपना संचालन शुरू नहीं कर सकीं थी।

 

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संशोधन किया गया है। संशोधित आबकारी नीति के अनुसार, खुदरा लाइसेंस और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों के संचालन की अवधि में संशोधन कर इसे 6 मई, 2020 से 19 मई, 2021 तक निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, लाइसेंसधारियों को कई अन्य छूट भी दी गई थीं, ताकि उन्हें कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए मुआवजा दिया जा सके।

 

इसी बीच, शराब लाइसेंसधारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें यह दावा किया गया कि उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की अवधि में कम मात्रा हुई बिक्री व कम कोटा उठाने संबंधी प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए उपमुख्यमंत्री व आबकारी एवं कराधान मंत्री की अध्यक्षता में परिवहन मंत्री व खेल मंत्री के साथ एक समिति का गठन किया गया था।

 

मंत्रियों की समिति ने लाइसेंसधारियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कुल चार बैठकें करने के बाद लाइसेंसधारियों को राहत प्रदान करने संबंधी बिंदुओं को अंतिम रूप दिया।

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