गुरूग्राम : हरियाणा सरकार के आदेशों को अनुपालना में गुरूग्राम के उपायुक्त डा. यश गर्ग ने ज़िला में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के चलते जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को 17 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है ताकि वाहनों के उत्सर्जन और वायु में धूल के कणों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 और 15 वर्ष से पुराने वाहनों (क्रमशः डीजल/पेट्रोल) की उत्सर्जन के संबंध में कड़ाई से जांच की जाएगी और नियमानुसार जब्त किया जाएगा।
इसी प्रकार, जिला में सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, शहरी निकायों को कचरा जलाने की अनुमति नहीं होगी और पराली जलाने पर भी पूर्णतया रोक लगायी गयी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं है ।
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिडक़ाव किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जो व्यापक जांच व निगरानी करेंगे और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय-समय पर जारी कानून/नियमों/निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी को सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को बंद करवाने की पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार , पुलिस विभाग द्वारा 10 और 15 साल पुराने वाहनों (क्रमशः डीजल/पेट्रोल) की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरूग्राम व मानेसर नगर निगम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी , म्युनिसिपल कमेटियों, लोक निर्माण विभाग(भवन एवं सड़कें),एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए, एचएसवीपी, एनएचएआई, श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्माण संबंधी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाने की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्माण संबंधी गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट बंद रखने बारे पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर तथा म्युनिसपल कमेटियों को धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों सहित पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे कि पराली ना जलाई जाए। ये दिशानिर्देश 17 नवंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के ख़िलाफ़ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।