गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी की , मेट्रो 7 सितम्बर से शुरू करने का ऐलान ,स्कूल, कालेज व कोचिंग बंद रहेंगे

Font Size

सुभाष चौधरी

नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है. शनिवार को गृह मंत्रालय (MHA) ने अनलॉक 4 के लिए जारी गाइड लाइन में यह घोषणा की। उक्त आदेश के तहत स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल और इनडोर थिएटर बंद रहेंगे। अनलॉक 4 की यह गाइड लाइन आगामी 30 सितंबर तक लागू रहेगी।

नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष व केबिनेट सचिव अजय भल्ला की ओर से गाइड लाइन के अनुसार सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर, 2020 से 100 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके लिए सामाजिक दूरी , थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइज़र के प्रावधान सख्ती से लागु किये जायेंगे । ओपन-एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति होगी। केबिनेट सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है.

एमएचए ने यह भी घोषणा की कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए बंद रहेंगे और 30 सितंबर तक नियमित कक्षा बंद गतिविधि रहेंगे । इस दौरान ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कन्तेमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर होगा .

महत्वपूर्ण रूप से, लॉकडाउन को 31 सितंबर, 2020 तक कन्तेम्नेट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।

65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।

21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी।

21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।

सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।

You cannot copy content of this page