19 से 21 जून तक ब्रह्मसरोवर व सन्निहित सरोवर सहित 1 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू
चंडीगढ़, 18 जून- हरियाणा सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष 21 जून रविवार आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन पडऩे वाले के अवसर पर कुरूक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन न करवाने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ 19 से 21 जून तक ब्रह्मïसरोवर व सन्निहित सरोवर सहित 1 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू के आदेश जारी किए गए।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजकर 47 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा। परंतु हरियाणा सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, कुरूक्षेत्र द्वारा 19 से 21 जून तक ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर के एक किलोमीटर के क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत तुरंत प्रभाव से धारा 144 लगाने के आदेश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर न केवल देश के कोने-कोने से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु व आम व्यक्ति पितृ दान के लिए ब्रह्मसरोवर पर आते हैं और पिंड दान करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते सरकार ने धार्मिक तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के सामूहिक रूप से आयोजन करने पर पहले ही रोक लगा रखी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर अमावस्या व सूर्य ग्रहण के समय पूजा अर्चना हर किसी को अपने घर में ही करनी होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की मानक संचालन प्रक्र्रिया (एसओपी) के अनुरूप सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्मसरोवर के प्रत्येक कोने पर संतजनों एवं ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सूचित किया गया है कि वे अपने-अपने प्रदेशों में 21 जून को धर्म क्षेत्र कुरूक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा, इसलिए श्रद्धालु कुरूक्षेत्र में न जाएं और इस का प्रचार प्रसार स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॅानिक मीडिया में करवाया जाए ताकि हर किसी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसलिए ऐतिहातिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है तथा पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र तथा सम्बन्धित थाना अधिकारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में 19 जून को प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 20 व 21 जून तक पूर्ण प्रतिबंङ्क्षधत क्षेत्र में आमजन व श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगाने के आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।