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हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फरमान
गुरुग्राम : गुरुग्राम तथा एनसीआर क्षेत्र में फैले प्रदूषण व स्मोग के चलते हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से एनसीआर के जिलों में 12 नवंबर तक स्टोन क्रैशर के संचालन पर पाबंदी लगा दी है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए मानेसर के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर कम करने के उपायों के अंतर्गत इन क्षेत्रों में फिलहाल जो ईंट भट्टे नहीं चल रहे हैं, उनको 12 नवंबर तक चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एनसीआर क्षेत्र में निर्माण परियोजनाओं के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल द्वारा दी गई हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार का अभियान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम चलाएंगे। उन्होंने बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 17 प्रकार की बड़ी और मध्यम प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों के लिए निर्धारित मापदण्डों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।
ये निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को लेकर आयोजित बैठक में लिए गए हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रदूषण को कम करने के उपायों को दृढ़ता से लागू किया जाएगा।