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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिडल पास निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के ध्यान में आया है कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में ग्रुप-डी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। कुछ विभागों में हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान को छोडक़र कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। इसी तरह, कुछ विभागों में शैक्षणिक योग्यता मिडल पास है तो कुछ में मैट्रिक या दस जमा दो है।
उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग तथा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही संबंधित विभाग अपने स्तर पर प्रासंगिक सेवा नियमों में संशोधन कर सकेंगे। हालांकि, प्रासंगिक सेवा नियमों में यह प्रावधान केवल विधि विभाग से जांच करवाने के उपरांत किया जा सकता है।
इसके अलावा, सरकार ने ग्रुप-डी पदों की रिक्तियों के समक्ष उम्मीदवारों के साक्षात्कार संचालित करने के लिए गठित चयन समितियां भी भंग करने का निर्णय लिया है। इनमें सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली चयन समिति संख्या 1 तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति संख्या-2 शामिल हैं। ये चयन समितियां इसलिए भंग की गई हैं क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रुप-सी और डी पदों के लिए साक्षात्कार को खत्म कर दिया है।