एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-IV का प्रतिबंध हटाया, तीन और दो के प्रतिबंध लागू रहेंगे

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 05 दिसम्बर 2024 को डब्ल्यूपी(सी) संख्या 13029/1985 में अपने निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ , आयोग को दिए निर्देश कहा है कि  :

“…हमें यहाँ यह दर्ज करना चाहिए कि यदि आयोग पाता है कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है, तो एहतियाती उपाय के रूप में, चरण-III उपायों को तुरंत लागू करना होगा। यदि किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो चरण-IV उपायों को फिर से लागू करना होगा…”

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार  जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने दिनांक 16.12.2024 के अपने आदेश के तहत संशोधित जीआरएपी के चरण-III को लागू किया जब दिल्ली का एक्यूआई दिन के दौरान 350 अंक को पार कर गया था और चरण-IV तब लागू किया गया जब दिल्ली का औसत एक्यूआई और भी खराब हो गया और उसी दिन रात 10 बजे 401 दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार आज दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 369 रहा जो शाम 5 बजे सुधर कर 364 हो गया और शाम 6 बजे और सुधर कर 361 हो गया। दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के मद्देनजर, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की उप-समिति ने आज वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा करने और 16.12.2024 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पहले से लागू जीआरएपी के चरण- IV के तहत कड़े कदमों पर उचित निर्णय लेने के लिए बैठक की। दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता मापदंडों की व्यापक समीक्षा करते हुए उप-समिति ने पाया कि दिल्ली का दैनिक औसत AQI दोपहर 3 बजे 478 था जो शाम 4 बजे 369 शाम 5 बजे 364 और शाम 6 बजे  सुधरकर 361 हो गया जो स्पष्ट रूप से गिरावट का संकेत देता है। इसके अलावा, IMD/IITM द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान भी आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में किसी भी गिरावट का संकेत नहीं देते हैं।

इसलिए,आईएमडी/ आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए और जीआरएपी के चरण-IV के तहत प्रतिबंधित कार्यवाइयों को देखते हुए जो बड़ी संख्या में हितधारकों और आम जनता को प्रभावित कर रही है जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-IV को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि, संशोधित जीआरएपी के चरण III, II और I के तहत कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर ‘गंभीर’/ ‘गंभीर +’ श्रेणी में न जाए।

दिल्ली के एक्यूआई स्तरों में सामान्य सुधार को देखते हुए, जीआरएपी की उप-समिति ने 24.12.2024 को अपनी बैठक में  वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

  • दिल्ली का AQI सुबह से ही लगातार सुधर रहा है और 24.12.2024 को शाम 4:00 बजे 369 (“बहुत खराब”) दर्ज किया गया, जो कि स्टेज-IV (दिल्ली AQI 400) लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय और निर्देशित सीमाओं से लगभग 31 AQI अंक कम है। शाम 5:00 बजे AQI और कम होकर 364 हो गया।
  • आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा दिए गए वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और हवा की गति के कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई के “बहुत खराब” (दिल्ली का एक्यूआई 301-400) श्रेणी में रहने की संभावना है।

एनसीआर और डीपीसीसी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) सहित जीआरएपी के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण III, II और I के तहत सख्त कार्यान्वयन और कार्रवाई में तेजी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

हालांकि जीआरएपी चरण-IV को निरस्त किया जा रहा है लेकिन सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर और अधिक न गिरे नागरिकों से अनुरोध है कि वे जीआरएपी के चरण III, II और I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

उप-समिति वायु गुणवत्ता  पर कड़ी नज़र रखेगी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता  और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित निर्णय के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी। व्यापक रूप से संशोधित जीआरएपी अनुसूची को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, यानी https://caqm.nic.in से देखा जा सकता है।

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