केंद्र सरकार ने दवा निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं की एमआरपी कम करने के निर्देश दिए

Font Size

नई दिल्ली : किफायती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 28.10.2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें संबंधित दवा निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं- ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में है, जिसमें इन तीन कैंसर रोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दिनांक 23.07.2024 को अधिसूचना 30/2024 जारी कर इन तीन कैंसर रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया हुआ है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 जारी की है, जिसमें इन तीन दवाओं पर 10.10.2024 से जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अधिसूचना दी गई है।

सीमा शुल्क से छूट और जीएसटी दरों में कमी के कारण, बाजार में इन दवाओं के एमआरपी में कमी होनी चाहिए और करों तथा शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। इसलिए, एनपीपीए ने दिनांक 28.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उपर्युक्त दवाओं के सभी निर्माताओं को इन दवाओं के एमआरपी को कम करने का निर्देश दिया है। निर्माताओं को डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को परिवर्तन दर्शाते हुए एक मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करने और फॉर्म-II/फॉर्म V के माध्यम से एनपीपीए को मूल्य परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की जरूरत है।

Table of Contents

You cannot copy content of this page