ग्रैप नियमों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य, नियम का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों के चालान

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– नगर निगम गुरुग्राम द्वारा धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों व पेड़ों पर किया जा रहा शोधित पानी का छिडक़ाव

-मैकेनाइज्ड सफाई को दिया जा रहा बढ़ावा

– प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों पर रखी जा रही नजर

गुरुग्राम, 24 अक्टूबर । नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) नियमों की पालना सुनिश्चित करना सभी के लिए अनिवार्य है। निगम क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा संबंधित के चालान भी किए जा रहे हैं। निगम टीमों द्वारा ग्रैप की अवहेलना पर 11 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए गए हैं। इनमें सीएंडडी डंपिंग के मामले में 4, बिना ढक़े मलबा परिवहन के मामले में 6 तथा कचरा जलाने के मामले में 1 चालान शामिल है।

उन्होंने बताया कि ग्रैप की पालना में नगर निगम गुरुग्राम गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसके तहत सडक़ों की सफाई मैकेनाइज्ड की जा रही है, जिसके लिए विभिन्न सडक़ों प र 16 स्वीपिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि धूल को उडऩे से रोकने व प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निगम की बागवानी शाखा की टीमें क्षेत्र में सडक़ों व पेड़ों पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के शोधित पानी का छिडक़ाव प्रतिदिन कर रही हैं। इसके लिए टैंकरों तथा एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है।

निगमायुक्त ने कहा कि गैप के दौरान निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की पालना करना आवश्यक है। इसके तहत निर्माण साईड को कवर करने तथा निर्माण सामग्री पर पानी का छिडक़ाव करके उसे ढक़कर रखना जरूरी है। इसके साथ ही कचरे में आग लगाना, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, कचरे या मलबे का परिवहन करना, अवैध कचरा व मलबा डंपिंग, तंदूर में कोयला या लकड़ी का प्रयोग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा संबंधित पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है।

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