- नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों के लिए विशेष कैंप सहित निगम कार्यालयों में दी जा रही भुगतान की सुविधा
- निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं करने वालों पर लगेगा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज, प्रॉपर्टी की सीलिंग व नीलामी भी हो सकती है
गुरूग्राम, 23 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 31 मार्च तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जरूर कर दें। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा तथा प्रॉपर्टी की सीलिंग व नीलामी भी हो सकती है।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत इमारतों सहित खाली प्लाटों का प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रॉपर्टी मालिक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए प्रत्येक दिन अलग-अलग स्थानों पर लगातार विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम के नागरिक अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय, सेक्टर-34 स्थित मुख्य कार्यालय तथा सेक्टर-42 स्थित जोनल कार्यालय में भी भुगतान काउंटर लगाए हुए हैं। इन स्थानों पर जाकर 5000 रूपए तक नकदी के रूप में तथा इससे ऊपर की राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सहायता से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की ऑनलाईन सुविधा भी यूएलबी पोर्टल पर दी गई है।
निगमायुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करके भुगतान करें तथा ब्याज माफी व छूट का भी लाभ प्राप्त करें। निर्धारित अवधि 31 मार्च तक ही यह सुविधा मिल रही है। इसके बाद नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उन सभी प्रॉपर्टी मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने भुगतान नहीं किया होगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 5 लाख रूपए या इससे अधिक की राशि के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर ली गई है। अप्रैल माह में एक विशेष अभियान चलाकर ऐसी प्रॉपर्टीज को सील व नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।