चण्डीगढ़, 11 मार्च : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आवेदन भेजे जाने के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल मण्डल, रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ तथा प्रदेश के सभी उपायुक्तों को एक परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया कि सामान्यत: हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित कुछ अन्य पदों के लिए सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के आवेदनों को भेजने के मामले के निपटान करने में देरी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के हित प्रभावित होते हैं।
अब राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार करके मानदण्ड निर्धारित किए हैं और सक्षम प्राधिकारी इन मानदण्डों की अनुपालना के उपरांत भर्ती एजेंसी को उनके आवेदन भेज सकते हैं।
हरियाणा राज्य से सम्बन्धित भर्ती के मामले में जिन कर्मचारियों ने राज्य सरकार के साथ कोई बोंड नहीं किया है, को विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके आवेदन राज्य भर्ती निकाय को भेजे जाने की अनुमति होगी। यदि कर्मचारी ने राज्य सरकार के साथ बोंड किया है तो उसे विभागाध्यक्ष की एनओसी लेनी होगी।
इसके अतिरिक्त, भर्ती निकाय सरकारी कर्मचारी से इस आशय की एक स्वघोषणा की भी मांग करेगा कि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही है।
केन्द्र सरकार या अन्य राज्यों से सम्बन्धित भर्तियों के सम्बन्ध में भर्ती निकाय यह कह सकते हैं कि आवेदन उचित माध्यम से जमा किए जाएं और इसलिए निर्देशों में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती व्यवस्था प्रचलित रहेगी।