कोरोना के कहर को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज से दिल्ली में लगाया नाईट कर्फ्यू , 30 अप्रैल तक रहेगा लागू

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सुभाष चौधरी

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है. डिपार्टमेंट ऑफ़ डिजास्टर मेनेजमेंट दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया . दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट रहेगी।

सामान्य नागरिकों को कर्फ्यू के दौरान किसी प्रकार की आवाजाही के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पास हासिल करना होगा. इसके लिए संबंधित इलाके के डिस्टिक मजिस्ट्रेट की ओर से ई पास जारी किए जाएंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसेज, ऑटो और  टैक्सी शामिल हैं को निर्धारित समय अवधि के तहत कर्फ्यू के दौरान उपरोक्त श्रेणी के लोगों के लिए ले जाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ई पास लेना होगा . दिल्ली सरकार ने सभी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया है।

नाइट कर्फ्यू में केंद्र और दिल्ली सरकार के सरकारी अधिकारी, सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं पब्लिक कॉरपोरेशन के अधिकारी के साथ-साथ इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले अधिकारियों व कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, जेल के कर्मी, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड एमरजैंसी सर्विसेज, बिजली विभाग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एयर, रेलवे और बस शामिल हैं के साथ-साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार के कर्मचारी एवं अधिकारी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मी एवं अधिकारी को कर्फ्यू के दौरान भी आने जाने की छूट रहेगी। उन्हें अपने वैध पहचान पत्र रखने होंगे .

इसके साथ ही दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे अन्य सर्विसेज देने वाले स्टाफ्स को भी आवाजाही की छूट मिलेगी. लेकिन उनके पास संबंधित संस्थान का पहचान पत्र होना आवश्यक है।

इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी. स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए आ जा सकेंगे।

ऐसे यात्री जो एयरपोर्ट रेलवे या फिर आईएसबीटी बस अड्डे पर यात्रा की दृष्टि से जाना चाहेंगे उन्हें भी वैद्य टिकट के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

दिल्ली सरकार के आदेश में नाइट कर्फ्यू के दौरान दूसरे देशों के दूतावासों में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

कर्फ्यू के दौरान अंतरराष्ट्रीय परिवहन और आवश्यक एवं non-essential  सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसके लिए उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने और आने-जाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार की परमिशन या पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे प्रतिष्ठान या दुकान जो आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित हैं के कर्मचारियों या दुकानदारों को आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन उन्हें ई पास लेने होंगे.

दवाई की दुकानों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. साथ ही बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस ,ए टी एम भी इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

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