ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले स्पा सैंटरों पर निगम की कार्रवाई, 13 स्पा सैंटरों को किया सील

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गुरूग्राम, 1 मार्च। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले स्पा सैंटरों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की गई। इसके तहत जोन-4 क्षेत्र के सोहना रोड़ स्थित ओमैक्स सिटी सैंटर मॉल में संचालित 13 स्पा सैंटरों को सील किया गया।


    सोमवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम सोहना रोड़ स्थित ओमैक्स सिटी सैंटर मॉल पहुंची। यहां पर बिना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किए संचालित किए जा रहे 13 स्पा सैंटरों को सील करने की कार्रवाई टीम द्वारा की गई। सील किए गए स्पा सैंटरों में गोल्डन स्पा, हेवन्ली स्पा, दा ट्रू स्पा, दा ओसेन स्पा, दा डायमंड स्पा, वैलनेस स्पा एवं दा बल्यू स्पा सहित अन्य स्पा शामिल हैं।

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    उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 प्रदीप अहलावत ने 26 फरवरी को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार को निर्देश दिए थे कि वे बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे स्पा सैंटरों पर कार्रवाई करें। संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि मेयर कार्यालय को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि ओमैक्स सिटी सैंटर मॉल में गैर-कानूनी तरीके से स्पा सैंटर संचालित किए जा रहे हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई.

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