कोरोना के लेकर अनलॉक के मौजूदा दिशा-निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे : केंद्र

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर । केंद्र ने मंगलवार को कहा कि बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।

इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इनकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है ।

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए।

निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गयी है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

राजनीतिक सभा निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।

कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक विस्तारित किया गया।

देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया एक जून से शुरू हुई जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गयी।

  • आज गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए 30-9-2020 को जारी दिशानिर्देशों को 30-11-2020 तक के लिए बढ़ा दिया है
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलने वाली गतिविधियां

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देश 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी किए गए थे, उस वक्त से अभी तक कंटेनमेंट जोन के बाहर लगातार धीरे-धीरे गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की छूट दी जा रही है। अब तक ज्यादातर गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन ऐसी गतिविधियां जिसमें ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की संभावना है, उन्हें चालू करने के लिए कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना जरूरी है। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हाल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि शामिल हैं।

  • इसी तरह कुछ गतिविधियों को दोबारा पूरी तरह से खोलने में कोविड संक्रमण फैलने का काफी जोखिम है। ऐसे में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उन्हें फिर से खोलने के संबंध में खुद फैसले लेने की इजाजत दी गई है। राज्य इस संबंध में अपने आकलन और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इन गतिविधियों में स्कूल, कोचिंग संस्थान, रिसर्च छात्रों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोलने , साथ ही किसी एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने जैसे फैसले शामिल हैं।
  • गृह मंत्रालय द्वारा 30-09-2020 को जब आखिरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे, तो निम्नलिखित गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी:
    1. गृहमंत्रालय की इजाजत के बाद यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा
    2. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल का इस्तेमाल
    3. बिजनेस मीटिंग के लिए प्रदर्शनी हाल को खोलना
    4. सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलना
    5. सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/संस्कृति/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम सहित दूसरी सभाएं, जो बंद जगहों पर आयोजित की जाती है। लेकिन सभागार की 50 फीसदी से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही किसी भी सूरत में अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही आयोजनों में शामिल किया जा सकेगा।

इन गतिविधियों के संबंध में आगे कोई फैसला, परिस्थितियों के आकलन के बाद किया जाएगा।

  • कोविड- उचित व्यवहार जरूरी

गतिविधियों को फिर से खोलने का मकसद यह है कि हम आगे की ओर बढ़े, लेकिन इसका यह कतई मतलब नही है कि महामारी खत्म हो गई है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि कोविड से बचाव के लिए वह अपनी दिनचर्या में उचित व्यवहार करे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 से बचने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को उचित व्यवहार अपनाने के लिए तीन मंत्र दिए थे। जो कि ये हैं:

  1. मास्क को उचित तरीके से पहने
  2. हाथ को बार-बार धो ले
  3. हमेंशा छह फुट की सुरक्षित दूरी बनाकर रखे
  • गतिविधियों के फिर से खुलने के फैसले को तभी सफलता मिलेगी, जब देश का प्रत्येक नागरिक अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ऐसा करने से महामारी के खतरे को कम किया जा सकता है।
  • गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पहले से ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रशासकों को सलाह दी है, कि वह ऐसे कदम उठाएं, जिससे कोविड-19 से निपटने के लिए लोग उचित व्यवहार करे। साथ ही वह जमीनी स्तर पर ऐसे कदम उठाए, जिससे लोग मास्क पहने, हाथों की सफाई नियमित अंतराल पर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
  • कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश
  • कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोग उचित व्यवहार करें, इसके लिए जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देश पूरे देश में पहले की तरह लागू रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन

  • कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के आधार पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन बनाने का उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती के साथ सीमा निर्धारण किया जाय, साथ ही वहां केवल जरूरी गतिविधियों को चालू रखने की केवल अनुमति दी जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर उसकी जानकारी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के जिलाधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी। साथ ही उसकी सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी साझा की जाय।

कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य नहीं लगाएं लॉकडाउन

  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्थानीय स्तर पर (राज्य/जिला/सब-डिविजन/शहर/ग्रामीण स्तर) केंद्र सरकार से सलाह किए बिना लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे।

अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं

  • किसी भी व्यक्ति या वस्तु का राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।

अतिसंवेदनशील लोगों की सुरक्षा

अतिसंवेदनशील व्यक्तियों यानी 65 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को जरूरी आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के अतिरिक्त, घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

  • आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित करना जारी रहेगा।

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