जुलाई के पहले सप्ताह से एसएमएस से शून्य स्टेटमेंट के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया होगी शुरू

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नई दिल्ली। जीएसटी करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जुलाई, 2020 के पहले सप्ताह से जीएसटीआर-1 प्रपत्र के निल (शून्य) स्टेटमेंट के लिए एसएमएस से फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि जीएसटीआर-1 प्रपत्र में निल स्टेटमेंट की एसएमएस के माध्यम फाइलिंग की सुविधा से 12 लाख से ज्यादा पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन सुगमता में खासा सुधार होगा। वर्तमान में, इन करदाताओं को सामान्य पोर्टल पर अपने खाते में लॉगइन करना होता है और फिर हर महीने या हर तिमाही के लिए जीएसटीआर-1 प्रपत्र में अपनी आपूर्ति (आउटवार्ड) का विवरण दर्ज करना होता है।

अब जीएसटी करदाताओं को शून्य आपूर्ति (आउटवार्ड) पर जीएसटी पोर्टल पर लॉग ऑन करने की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से ही प्रपत्र जीएसटीआर-1 में शून्य विवरण दर्ज करके फाइल करना संभव हो जाएगा। वे जीएसटी पोर्टल पर अपने जीएसटीआईएन खाते में लॉग इन करके और Services>Returns>Track Return Status पर जाकर फील्ड स्टेटमेंट या रिटर्न एप्लीकेशन की स्थिति के सत्यापन पर नजर रख सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि एसएमएस के माध्यम से शून्य मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने की सुविधा 8 जून, 2020 से ही उपलब्ध करा दी गई है। शून्य प्रपत्र जीएसटीआर-3बी वाले करदाता रिटर्न भरने के लिए एसएमएस की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

एसएमएस की सुविधा शुरू करने के लिए, अपने प्रपत्र जीएसटीआर-1 में शून्य स्टेटमेंट भरने के इच्छुक करदाताओं को NIL<space>R1<space>GSTIN number<space>Tax period (in MMYYYY) के क्रम में 14409 पर एसएमएस भेजना होता है। उदाहरण के लिए : NIL R1 09XXXXXXXXXXXZC 042020 (अप्रैल, 2020 के मासिक रिटर्न के लिए) या NIL R1 09XXXXXXXXXXXZC 062020 (अप्रैल-जून, 2020 के तिमाही रिटर्न के लिए)।

इसके बाद, उन्हें 30 मिनट की वैधता के साथ छह अंकों का कोड मिलेगा और CNF<space>R1<space> CODE को 14409 पर भेजकर अपनी शून्य स्टेटमेंट फाइलिंग को पुष्टि की जा सकती है। सफलता से कोड की पुष्टि होने पर रिटर्न फाइल हो जाएगा और करदाताओं को एसएमएस के माध्यम से पावती संख्या प्राप्त हो जाएगी।

इस प्रकार सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद करदाता जीएसटीआर-3बी प्रपत्र में अपना शून्य रिटर्न भर सकते हैं, हालांकि उन्हें 14409 पर भेजे जाने वाले अपने एसएमएस में आर1 की बजाय 3बी का उपयोग करने की जरूरत होगी। ज्यादा विवरण के लिए :  www.gst.gov.in पर ‘help’ में विजिट कर सकते हैं।

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