मुख्य सचिव का डी सी को आदेश : शहर के लेबर चौक पर जाकर मजदूरों का पंजीकरण करें

Font Size

चंडीगढ़, 1 जून :  हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश हैं कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश में जहां-जहां लेबर चौक पर मजदूर काम की तलाश में आते हैं उनसे सम्पर्क करने के लिए संबंधित स्थानीय कमेटी, श्रम विभाग व जिला उपायुक्तों की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित रहें और उनसे जानकारी ली जाए कि क्या वे भवन एवं सनिर्माण बोर्ड से पंजीकृत हैं या नहीं। यदि नहीं हैं तो उनका असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में पंजीकरण किया जाए. साथ ही स्थानीय कमेटी के माध्यम से उनके राशन की व्यवस्था की जाए। काम की तलाश करने वाले सभी श्रमिकों के लिए काम उपलब्ध करवाना तथा हरियाणा में किसी को भूखा न रहने देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 

यह जानकारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां हुई अनलॉक-1 के प्रबंधों पर संकट समन्वय समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपायुक्तों की बुलाई गई समीक्षा बैठक में दी गई।

 

 बैठक में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों से इस बात की भी जानकारी भी प्राप्त करें कि क्या पिछले दो महीनों के दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई दो से पांच हजार की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है या नहीं। इसके लिए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों का डाटा तैयार करें। साथ ही, वे श्रम विभाग के पोर्टल पर श्रमिकों का नवीनतम मोबाइल नम्बर भी अपलोड करें और स्थानीय कमेटियों के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि क्या ये श्रमिक उनके क्षेत्र में रहते हैं या नहीं, इस बात की भी पुष्टि करवाएं।

 

 बैठक में उपायुक्तों को इस बात के भी निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों का आज रात तक एक मैप तैयार करें जिसमें फोन नम्बर सहित कोविड-19 टेस्ट लैब की पूर्ण जानकारी हो। यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहता है तो उसे जानकारी होनी चाहिए कि उसे अपने जिले में प्राइवेट या सरकारी किस नजदीकी लैब में जाना है। सभी प्रकार की लैब्स, आइसोलेटिड वार्डस, होम क्वारंटाइन तथा कोविड-19 अस्पतालों में बैड की सुविधा सभी के मोबाइल नम्बरों की जानकारी सहित पोस्टर के रूप में सार्वजनिक स्थलों पर डिस्पले की जानी चाहिए।

 

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-1 के दिशा-निर्देशानुसार सभी जिलाधीश अपने-अपने जिलों में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी करेंगे। इस चरण में कफ्र्यू का समय रात्रि 9 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसी प्रकार, दुकानों को खोलने का समय प्रात: 9 बजे से सायं सात बजे तक रहेगा। दुकानदारों को मास्क, ग्लव्स व सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना होगा। स्कूल व कॉलेज खोलने का निर्णय स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा।

 

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने उपचार संबंधी हिदायतों के बारे भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ए एण्ड एम लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन अस्पताल में रखने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था। मरीज का सैम्पल तीन दिन पहले टेस्ट लैब में भेजा जाए ताकि 10वें दिन डिस्चार्ज से पहले रिपोर्ट प्राप्त हो जाए तथा ट्रू नेट मशीन से भी टेस्ट किया जाए और नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जाए।

 

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं तथा अकेले गुरुग्राम में 100 कंटेनमेंट जोन हैं और प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी लगाना संभव नहीं है अत: विभिन्न कंटेनमेंट जोन को सैक्टर के रूप में समायोजित करके प्रत्येक सैक्टर में नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब प्रबंधन कार्य पर अधिक ध्यान देना होगा।

 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गुरुग्राम, फरीदाबाद व अन्य जिलों में कम से कम 100 कोविड बैड के लिए अलग से हर समय उपलब्धता रहनी चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जिसमें मण्डलायुक्त, उपायुक्त, नगरनिगम आयुक्त तथा सिविल सर्जन को शामिल किया गया है जो प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी तालमेल कर इसकी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि कुशल कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए टेक्रॉॅॅलाजी का इस्तेमाल किया जाए जैसेकि आरोग्य सेतु’  एप्प। इसके लिए सभी को अपने स्मार्ट फोन में ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल एप्प इंस्टाल करना होगा।

 

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव  वी.उमा शंकर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  विजय वर्धन, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  टी.वी.एस.एन. प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  एस.एन.राय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  आलोक निगम, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव  सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक   मनोज यादव, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक  पी.सी.मीणा तथा  सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खनगवाल के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

You cannot copy content of this page