केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉक डाउन को 30 जून तक एक्सटेंड करने का आदेश जारी किया

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सुभाष चन्द्र चौधरी 

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार ने एक बार से लॉक डाउन को 30 जून एक्सटेंड करने का आदेश जारी कर दिया। ध्यान रहे यह लॉक डाउन कंटेनमेंट जॉन मैं लागू रहेगा जबकि चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जॉन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। जाहिर है इस नए आदेश से राज्य शहर के कंटेनमेंट जॉन ही प्रतिबंधित रहेंगे जबकि उससे बाहर वाले क्षेत्रों में आगामी 8 जून से अलग अलग फ्रिज में अब तक प्रतिबंधित गतिविधियों में राहत देने का निर्णय लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 8 जून से धार्मिक संस्थान और सभी प्रकार के पूजा स्थल खोल दिए जाएंगे जबकि होटल रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी अपने-अपने ताले खोलने की अनुमति मिल जाएगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन भी हैं की ओर से आज जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि पूरे देश में कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन अगले 1 माह तक जारी रहेगा जबकि अलग अलग चीज में प्रतिबंधित गतिविधियों को राहत देने का निर्णय लेने के लिए सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को अधिकृत कर दिया गया है।

गृह सचिव ने आपने आज के आदेश के साथ उन 3 फेज को स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया है जिसके तहत आगामी 8 जून से राहत दी जानी है । पिछले 1 सप्ताह से मीडिया जगत के साथ-साथ देश का आम जनमानस इस बात को लेकर आशंकित था कि केंद्र सरकार देशव्यापी लॉक डाउन के मामले में क्या कदम उठाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पूर्व सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले में चर्चा की थी और शुक्रवार देर शाम को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। समझा जाता है कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में मुख्यमंत्रियों की ओर से आए सुझाव पर गहन चर्चा के बाद आज का लॉक डाउन को आगे 1 माह के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया।

गृह सचिव की ओर से जारी गाइडलाइंस में विभिन्न गतिविधियों को राहत देने की दृष्टि से सभी प्रकार की गतिविधियों को तीन चरणों में वर्गीकृत करते हुए उसकी अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। हालांकि यह साफ कर दिया गया है कि सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

गृह सचिव ने अपने पत्र में फेस 1 में शामिल गतिविधियों को आगामी 8 जून 2020 से पुनः शुरू करने की अनुमति देने का आदेश दिया है। फेज 1 में सभी प्रकार के धार्मिक फल और पूजा के स्थान यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और अन्य धर्मों के पूजा स्थल सामान्य लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी पेज में होटल रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को भी राहत देने का निर्णय लिया गया है साथ ही शॉपिंग मॉल जो पिछले 2 माह से भी अधिक समय से तालाबंदी जेल रहे हैं को भी अपने ग्राहकों को दोबारा और आकर्षित करने की अनुमति दी जाएगी। इस फेज में ही अब तक प्रतिबंधित धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों से शहर में लोगों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होने लगेगी।

फेस 2 में शामिल की गई गतिविधियों के लिए जुलाई 2020 में संचालित करने पर विचार किया जाएगा। इस पेज में स्कूल कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कोचिंग इंस्टिट्यूट शामिल किए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी संस्थानों को खोलने से पहले संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक संबंधित सभी पक्षों से विचार के निर्णय लेंगे. 

 

 चरण- 3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

 

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