लॉक डाउन में 31 मई तक शादी समारोह व कंपनियों में कौन से नियम लागू रहेंगे ?

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सुभाष चंद्र चौधरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोक डॉन के चौथे चरण जो आगामी 31 मई तक लागू रहेगा के लिए जारी गाइडलाइन में नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट भी जारी किया है। इसमें आम जनता के घर से निकलने से लेकर धार्मिक सामाजिक पारिवारिक एवं व्यावसायिक व औद्योगिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए 21 बिंदुओं वाले नियमों को लागू करने पर बल दिया है।

नेशनल डायरेक्टिव्स में साफ कर दिया गया है कि सभी प्रकार के सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थल या फिर कार्यस्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए राज्यों में निर्धारित नियमों के तहत आर्थिक एवं अन्य दंड के प्रावधान लागू किए जाएंगे।

सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी गाइडलाइन ने सभी पब्लिक प्लेसेस और यातायात के सभी साधनों जिनमें बस और रेल तथा निजी वाहन भी शामिल है मैं मेंटेन करने को नितांत आवश्यक बताया गया है।

शादी समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को जरूरी बताया गया है जिसमें केवल 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति होगी।

अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध कर्म में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और इस प्रकार के आयोजन में भी केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

साग्निक स्थलों पर मदिरापान पान गुटखा और तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

जिन इलाके में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है वहां 2 गज की दूरी यानी अधिकतम 6 फीट की दूरी दुकानदार ग्राहक के बीच रखनी होगी जबकि एक बार में 5 से अधिक लोगों को दुकान पर खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त डायरेक्टिव्स में खासकर कार्य स्थलों के लिए भी निर्देश दिया गया है जिनमें अधिक से अधिक घर से ही काम करने व कराने की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है।

सभी प्रकार के कार्य फलों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम की अवधि में एक निश्चित अंतराल रखने को कहा गया है जिनमें सरकारी और निजी कार्यालय कार्यस्थल दुकाने मार्केट और इंडस्ट्रियल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

सभी प्रकार के कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान थर्मल स्कैनिंग एंड वास और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित तौर पर कुछ समय अंतराल में सैनिटाइजेशन कराने की व्यवस्था को आवश्यक कर दिया गया है जहां लोगों की अधिक आवाजाही और लोगों में संपर्क होने तथा दरवाजे आदि के हैंडल को छूने की स्थिति बनती है।

सभी कार्य स्थलों के प्रमुखों या प्रभारियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा जबकि सभी साद मिक्स स्थलों और व्यावसायिक स्थलों के अंदर श्रमिकों के बीच आवश्यक निर्धारित गैप रखने एवं दो शिफ्ट के बीच में निश्चित अंतराल रखने तथा लंच ब्रेक के दौरान भी आवश्यक समय अंतराल निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

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