यूपी में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज

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लॉकडाउन : यूपी सरकार का आदेश, बहुत जरूरी हो तो बाइक पर एक और कार पर दो लोग ही निकलें

लखनऊ, 24 मार्च । यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान आपात स्थिति में अगर आप घर से बाहर निकल रहे है तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में बाइक पर एक आदमी और कार में दो लोग चल सकते हैं। इस नियम का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

सोमवार को लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी शहरों में ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर अपील करनी पड़ी। इस पर राज्य सरकारों ने प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर किया गया। इसमें सबसे ज्यादा 70 एफआईआर गाजियाबाद में दर्ज की गई है।

डीजीपी मुख्यालय के अनुसार लखनऊ में 56, मेरठ में 26, गाजियाबाद में 70, गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में 49, कानपुर में 22, आगरा में 22, मुरादाबाद में 27 और इलाहाबाद में 17 समेत 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा-188 और 271 के तहत दर्ज की गई है।

पुलिस यह संदेश देना चाहती है कि लॉक डाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमना किसी को भी भारी पड़ सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले। सड़क पर घूमते पाए जाने पर पुलिस को सही वजह बतानी होगी।

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