हरियाणा सरकार ने किया पूरे राज्य में लॉक डाउन करने का ऐलान, कल से सभी जिले में धारा 144 लागू

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चंडीगढ़, 23 मार्च। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से लडऩे के लिए कल से पूरे राज्य को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

        यह जानकारी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पहली बार डिजीटल तरीके से से पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इसके अलावा, लॉकडाउन के दौरान स्कूल व कालेेज बंद रहेगें और इस दौरान एलएमएस साफटवेयर के माध्यम से बच्चों को पढाई करवाई जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों को ई-मेल के माध्यम से संपर्क करना भी आरंभ कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते हरियाणा राज्य को आगामी 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा जिसके तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान आमजन को जो सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी वे निजी बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, कार्यशालाएं, गोदाम, बाजार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कारखाने, बंद रहेंगे। अन्य राज्यों की सीमाओं से आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी। इंटर स्टेट बसें, ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें बंद रहेंगी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान आमजन को जो सेवाएँ उपलब्ध होंगी उनमें सभी फायर स्टेशन और विभाग, जेल विभाग, राशन दुकानें, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जल विभाग, नगरपालिका सेवाएं जनता के लिए खुली रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस आदेश से छूट दी गई है। टेलीकॉम, इंटरनेट और डाकसेवाएं जारी रहेंगी। ई-कॉमर्स सेवाएं, राशन की दुकानें, केमिस्ट, फार्मेसी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। केवल रेस्तरां से खाना लेकर जाने और होम डिलीवरी की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीपीओ सेवाओं को जारी रखा गया है क्योंकि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होता है। इसी प्रकार, मास्क, सैनीटाइजर की बिक्री या डिलीवरी  तथा एलपीजी इत्यादि की सेवा बहाल रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में दवाईयों, मास्क व सैनिटाइजर के उत्पादन, वितरण इत्यादि को चालू रखा जाएगा। हरियाणा में हैफेड और वीटा के बूथ व स्टोर खुले रहेंगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारनटाईन में रखा जाएगा जिसकी अवधि डब्ल्यूएचओ प्रोटोकोल के तहत अभी 14 दिन हैं जिसे आवश्यकता के अनुसार बढाया भी जा सकता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे आपसी दूरी बनाए रखें और अपनी स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 को लगाया गया है और 5 से अधिक लोगों को इकटठा नहीं होने दें। उन्होंने आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों का आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो संबंधित जिले का उपायुक्त उस दिक्कत से निपटने के स्वयं सक्षम अधिकारी होगा और वह अपने स्तर पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लडने के लिए जब तक लॉकडाउन की आवश्कयता होगी तब तक लॉकलाउन बना रह सकता है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि कोरोना वायरस से लडने के लिए हम जरूर यू-टर्न ला पाएंगें।

इस मौके पर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोडा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रघान सचिव वी उमाशंकर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोडा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी नीरज दफतूआर भी उपस्थित थे।

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