हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित प्रदेश के 7 जिलों में 31 मार्च तक किया लॉक डाउन का आदेश

Font Size

  • रविवार रात्रि 9:00 बजे से 31 मार्च तक रहेगा लॉक डाउन

गुरुग्राम 22 मार्च। कोविड 19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने देश के 7 दिनों नामत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक तथा पंचकूला जिलो में लॉक डाउन अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का संचालन नहीं होगा जिसमें टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी शामिल है। परंतु साथ ही कुछ ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को छूट भी दी गई है जिसमें अस्पतालों तक जाने तथा वापस लौटने के लिए हर प्रकार के यातायात साधनो को प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा अथवा बस स्टैंड या अन्य किसी आवश्यक सेवा के लिए चलाई जाने वाली ट्रांसपोर्ट को आदेशों में छूट दी गई है।


आदेशों में कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय तथा फैक्ट्री, वर्कशॉप, गोदाम आदि का संचालन बंद रहेगा।


यह भी आदेश दिए गए हैं कि विदेश से आने वाले व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए होम क्वॉरेंटाइन अर्थात अपने घर में ही क्वॉरेंटाइन रहेंगे। आम जनता को भी अपने घर में रहने के लिए कहा गया है और केवल बेसिक सर्विसेस के लिए ही बाहर निकलेंगे, उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात उचित दूरी बनाए रखेंगे ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले।
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी हिदायतो के अनुसार सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसी प्रकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा खाना खाने की जगहों को अपने हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा। बिजली, पानी, सीवरेज और नगर निगम अथवा नगर परिषद व नगर पालिका की सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक और एटीएम का संचालन जारी रहेगा तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भी आदेशों में छूट दी गई है। इसी प्रकार आईटी तथा आईटीईएस सहित टेलीकॉम तथा इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी और पोस्टल सेवाओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सप्लाई चैन तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है। यही नहीं आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली इकाइयों, कृषि वस्तुएं तथा कृषि कार्यों के लिए सामग्री, खाद्य वस्तुएं तथा इनके होल्सेलर व रिटेलरो पर कोई प्रतिबंध नही होगा।


इसके अलावा आवश्यक सामान जिसमें फूड, फार्मास्यूटिकल तथा मेडिकल उपकरण की डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी और खाद्य वस्तुएं, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली, आटा आदि तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां और वेयरहाउसिंग भी जारी रहेंगे। रेस्टोरेंट तथा खाना बनाने वाली ईटरीज होम डिलीवरी या पैकिंग का तरीका अपनाएंगे।


इसी प्रकार, अस्पताल, केमिस्ट शॉप, ऑप्टिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें मास्क और सैनिटाइजेशन पदार्थ निर्माता इकाइयां, उनका ट्रांसपोर्टेशन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप एलपीजी गैस तेल कंपनियों उनके गोदाम तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। आदेशों में ऐसी उत्पादन तथा निर्माण इकाइयों को भी छूट दी गई है जिनमे कंटीन्यूअस प्रोसेस की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए आवश्यक प्राइवेट प्रतिष्ठान, जो इन सेवाओं के संचालन में मदद करते हैं, वे भी खुले रहेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को जारी रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात उचित दूरी रखने के बारे में संबंधित आरडब्लूए आवश्यक कदम उठाएगी।


इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सभी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद कर दी गई है।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

You cannot copy content of this page