केंद्र शासित प्रदेश जे.के. के पहले उपराज्‍यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू

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श्रीनगर। जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन एक्‍ट, 2019 के बीती मध्‍यरात्रि के प्रभावी होने के बाद अस्तित्‍व में आए केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू और कश्‍मीर के पहले उपराज्‍यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जम्‍मू-कश्‍मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्‍तल ने उनको शपथ दिलाई. जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन एक्‍ट, 2019 के तहत जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य आज से दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्‍मू और कश्‍मीर एवं लद्दाख में विभाजित हो गया है। इसी कड़ी में आज सुबह राधा कृष्‍ण माथुर ने लद्दाख के उपराज्‍यपाल पद की शपथ ली।

इसके साथ ही सरदार पटेल की जयंती के दिन यानी 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासनिक तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आ गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब राज्य में कई नए कानून लागू होंगे। आइए इस संदर्भ में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या 10 नए बदलाव होंगे। जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। जम्मू-कश्मीर में RPC की जगह IPC लागू होगा। जम्मू-कश्मीर में 106 नए कानून लागू हो जाएंगे

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