आसाराम का बेटा नारायण साईं रेप केस में दोषी करार, 30 अप्रैल को सज़ा का ऐलान

Font Size

सूरत । बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं को साध्वी से रेप करने के मामले में दोषी करार दे दिया है। अदालत अब 30 अप्रैल को नारायण साईं को सज़ा सुनाएगी।

नारायण साईं के खिलाफ साधिका ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। आज अदालत ने उसे इस मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में नारायण साईं समेत दस आरोपी हैं। इनमें नारायण साईं के अलावा सभी फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं।

बता दें कि साईं को सूरत की एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि साईं ने महिला से उस वक्त दुष्कर्म किया, जब वे आसाराम के आश्रम में थी। साईं को दिसम्बर 2013 में लाजपोर सेंट्रल जेल भेजा गया था। आसाराम खुद दुष्कर्म के आरोप में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।

आसाराम को एक लड़की से रेप के जुर्म में जोधपुर की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पांच साल पहले आसाराम के आश्रम की है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दो अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।

You cannot copy content of this page