पाकिस्तान में भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ दोषी करार, 7 साल की सजा

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नई दिल्ली । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सोमवार को कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में आज नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक में दोषी पाया है, वहीं एक अन्य मामले में उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने अल-अजीजिया केस में नवाज शरीफ को दोषी पाया है। कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री को अब अदियाला जेल ले जाया जाएगा।

अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के न्यायाधीश मुहम्मद अरशद मलिक ने पिछले सप्ताह बर्खास्त हुए पीएम के खिलाफ अल-अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप निवेश मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को डेढ़ अरब रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा है।

कोर्ट ने फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट केस में उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन अल-अजीजिया केस में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी पाया है। नवाज शरीफ ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें अदियाला जेल के बजाय लखपत जेल में ट्रांसफर किया जाये। नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार के मामले में जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही थी।

पिछले सप्ताह कोर्ट ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हैरीस की उस अर्जी को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने एक सप्ताह और मांगने की दरखास्त की थी। फिलहाल कोर्ट से नवाज शरीफ को जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। आज फैसला होने से पहले रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने अपने भाई शहबाज शरीफ से मीटिंग की थी। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) से राजनीतिक दलदल से बाहर निकल आपस में सपोर्ट करने की सहमति व्यक्त की थी।

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